बीकानेर। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने
कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 के तहत सांखला फांटा से फलौदी सड़क
निर्माण के दौरान दियातरा क्षेत्र के किसानों को मुआवजे की मांग के बारे
में कोई भी निर्णय न्यायालय के स्तर पर ही संभव है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राठौड़ ने सोमवार को विधानसभा ने शून्यकाल के दौरान इस मामले में हस्तक्षेप
करते हुए कहा कि नेशनल हाईवे संख्या 11 के निर्माण के दौरान 14 किसान भूमि
अवाप्ति के बदले में दिए जाने वाले मुआवजे के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय
में गए। इस पर न्यायालय ने जिला कलक्टर बीकानेर को सुनवाई को कहा। कलक्टर
कोर्ट ने फैसला एनएचएआई के पक्ष में देते हुए माना कि किसानोंं के पक्ष में
कोई मुआवजा नहीं बनता। राठौड़ ने कहा कि अब इस सम्बन्ध में कोई भी
निर्णय न्यायालय के ही स्तर पर किया जा सकता है।
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