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बैनर, पोस्टर व पेंटिंग न हटाने पर होगा जुर्माना व एफआईआर

After the order of the High Court Bhiwani City Council will take action against posters, will be fines and FIRs - Bhiwani News in Hindi

भिवानी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी शहर के सौंदर्यकरण को दाग लगाने वाली संस्थाओं के खिलाफ नगर परिषद (नप) प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए 15 संस्थाओं सहित 200 लोगों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। साथ ही जवाब न देने पर जुर्माना व एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी जारी किए हैं।

बता दें कि मिनी क्यूबा कहने जाने वाले भिवानी शहर में जगह-जगह कुछ संस्थाओं या व्यक्तिगत तोर पर लोगों ने बिना किसी अनुमती के बैनर या पोस्टर लगाए हुए हैं। कुछ लोगों ने तो निजी के साथ सरकारी संस्थाओं या भवनों पर पेंटिंग तक कर अपने व्यापार, दुकान या संस्था की पब्लिसिटी की हुई है। हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना कर शहर के सौंदर्यकरण को दाग लगाने के बाद नगर परिषद प्रशासन जागा है। नगर परिषद प्रशासन ने अब ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें नोटिस भेजना शुरू किया है।

कार्यकारी अधिकारी (ई.ओ.) हरदीप सिंह ने बताया कि शहर में बैनर, पोस्टर या पेंटिंग के माध्यम से प्रचार करने के लिए स्थान निर्धारित किए हुए हैं। इनके अलावा बिना किसी अनुमति के शहर में निजी या सरकारी भवनों, उनकी दीवारों या पोलों पर बैनर, पोस्टर या पेंटिंग करना गैर कानूनी है। उन्होंने बताया कि इनकी पहचान के लिए हमने एक टीम बनाई, जिसने रिपोर्ट नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों या संस्थानों की रिपोर्ट तैयार की है। जिसके आधार पर 15 संस्थाओं सहित कुल 200 के करीब लोगों को नोटिस जारी किया गया है।

कार्यकारी अधिकारी हरदीप सिंह ने बताया कि नोटिस मिलने के बाद संबंधित व्यक्ति या संस्था को अपने बैनर-पोस्टर दो दिनों में हटाने होंगे और पेंटिंग की है तो उसे मिटवाना पङेगा। अन्यथा नगर परिषद इन्हें खुद हटाएगी या मिटवाएगी, जिसकी एवज में संबंधित संस्था या व्यक्ति से उसका जुर्माना लिया जाएगा और उसके खिलाफ पुलिस में एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी।

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Web Title-After the order of the High Court Bhiwani City Council will take action against posters, will be fines and FIRs
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