भरतपुर। सोमवार को विशेष न्यायालय अपर जिला एवं डकैती प्रभावित न्यायालय के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने 2012 को उद्योग नगर स्थित एसबीबीजे बैंक में हुई लूट के मामले में फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में से 8 आरोपियों में से 1 को बरी किया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विशिष्ट लोक अभियोजक राजेन्द्र खण्डेलवाल ने बताया कि 2012 में शहर के उ़द्योग नगर स्थित एसबीबीजे बैंक में हथियार बन्द 8 लोगों फायरिंग कर दिनदहाडे कर्मचारियों को बन्धक बना कर 4 लाख 31 हजार रूपये की लूट की वारदात को अंजाम दिया था।
सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने 5 आरोपियों को धारा 395 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है व 8 हजार का जुर्माना सुनाया है। इस घटना में शामिल 8 लोगों में से 1 की मौत हो गई। जबकि एक फरार हो गया था। वहीं एक आरोपी को रिहा कर दिया गया।
लखनऊ में रामनवमी समारोह में 'तेज म्यूजिक' को लेकर छात्रों के दो गुटों में झड़प
अमित शाह आज गुजरात में और जेपी नड्डा असम करेंगे चुनाव प्रचार
टोक्यो के मेडटेक शो में पहुंची यमुना अथॉरिटी की टीम, मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जुटाएगी निवेश
Daily Horoscope