भरतपुर। एसीबी कोर्ट ने रिश्वत के आरोपी जेवीवीएनएल जुरहरा के जेईएन अमर चन्द गुप्ता के खिलाफ फैसला सुनाते हुए 4 साल की सजा एवम 25 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। एसीबी कोर्ट की न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने यह फैसला सुनाया है। दरअसल, परिवादी दया चन्द जुरहरा की प्रेस कनेक्शन के लिये आरोपी ने 1500 रुपये की रिश्वत मांगी थी। एसीबी भरतपुर ने 600 रुपये की रिश्वत लेते हुए अक्टूबर 2002 में जेईएन अमर चन्द गुप्ता को गिरफ्तार किया। इस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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