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खेताराम की पत्नी को 4 लाख 12 हजार की आर्थिक सहायता

4 lakh 12 thousand financial assistance to Khetarams wife - Barmer News in Hindi

बाड़मेर। बीते 25 दिनों से न्याय के लिये धरने पर बैठे खेताराम के परिवारवालों के न्याय की गुहार तो पूरी नही हुई लेकिन आर्थिक सहायता सरकार ने उन्हें जरूर मुहैया करवा दी है। जिला प्रशासन ने मृतक खेताराम की पत्नी को 4 लाख 12 हजार की आर्थिक सहायता सौपी।अनुसूचित जाति, जन जाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 के नियम 12 (4) के अन्तर्गत पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता दिये जाने के क्रम में जिला पुलिस अधीक्षक बाडमेर से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिले के निम्नांकित अनुसूचित जाति, जन जाति के पीडित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
जिला कलक्टर शिवप्रसाद मदन नकाते ने बताया कि पुलिस थाना गिराब में दर्ज मुकदमा नम्बर 20 दिनांक 4-5-2017 अन्तर्गत धारा 302 भादस एवं 3 (2) (5) एससीएसटी एक्ट में मृतक खेताराम भील निवासी बन्धडा की पत्नी श्रीमती लेहरी को 4,12,500 रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार बोथिया जागीर निवासी फजूराम पुत्र कुष्टाराम मेघवाल को 75000 रूपये, जटियों का वास बाडमेर निवासी समेत 3 दर्जन मामलों में लोगो को आर्थिक सहायता के रूप में रूपये राशि स्वीकृत की गई है।

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Web Title-4 lakh 12 thousand financial assistance to Khetarams wife
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