बारां। राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार - 2017 के तहत जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित कर आमजन के विभिन्न राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जा रहा है। इसी क्रम में 27 मई 2017 तक जिले में 83 शिविरों के माध्यम से 9 हजार 317 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
कलक्टर डॉ. एस.पी. सिंह के अनुसार राजस्व लोक अदालत अभियान के तहत अब तक आयोजित 83 शिविरों में नांमान्तरकरण अपील के 83, धारा 91 अपील के 26, खाद्य सुरक्षा रेफरेंस आदि के 10, धारा 136 खाता दुरूस्ती के 839, विभाजन धारा 53 के 255, खातेदारी घोषणा धारा 88 के 69, स्थाई निषेधाज्ञा के 46, इजराय के 48, रास्ता धारा 251 के 92, पत्थरगढ़ी के 13 धारा 86, 183ए व 212 के 140, नामान्तरकरण धारा 135 के 1951, खाता दुरूस्ती के 2308, धारा 183 बी व सी के 51, नए राजस्व ग्राम के प्रस्ताव 5, सीमाज्ञान के 101, सीमाज्ञान के प्राप्त आवेदन 349, गैर खातेदारी से खातेदारी के 62, राजस्व नकले 2343 एवं अन्य 590 समेत कुल 9 हजार 317 प्रकरणों का निस्तारण कर काश्तकारों व आमजन को राहत प्रदान की गई है।
यहां आयोजित हुए शिविर
राजस्व लोक अभियान न्याय आपके द्वार 2017 के तहत सोमवार 29 मई 2017 को जिले की ग्राम पंचायत काचरी, मऊ, खुरी, कडैयाहाट, बिलासगढ एवं शुभघरा में शिविर आयोजित कई राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
आज 4 ग्राम पंचायतों में होंगे शिविर
राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार-2017 के तहत जिल में 30 मई 2017 को ग्राम पंचायत कलमण्डा, मोठपुर, सेमली, बृजनगर के अटल सेवा केन्द्रों पर शिविर आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।
ये हो रहे कार्य
राजस्व लोक अदालत शिविरों में राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 53, 88, 188, 183 के तहत दर्ज मुकदमें एवं इजराय के प्रार्थना पत्र, पत्थरगढ़ी एवं सीमाज्ञान, भू-राजस्व अधिनियम 1956 की कार्यवाही के संबंध में लम्बित अपीलें, विभिन्न तरह के लम्बित वादों व प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में अन्य प्रकार के प्रकरणों को निस्तारित किया जा रहा है। साथ ही बंद रास्तों को खुलवाने, संकड़े रास्तों का अतिक्रमण हटाने तथा नए रास्ते दर्ज कराने सहित रास्ता संबंधी समस्याओं का निवारण, ग्राम पंचायत के लम्बित सभी नामान्तरकरणों का निस्तारण, पारिवारिक कृषि भूमि के सहमति से विभाजन के नवीन प्रकरण दर्ज कर अभियान दिवस पर निस्तारण, लम्बित गैर खातेदारी के प्रकरणों में खातेदारी दिया जाना, राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय त्रुटियों का शुद्धिकरण, नवीन राजस्व ग्रामों के लिए नोर्म्स के लिये प्रस्ताव तैयार किया जाना आदि कार्य किए भी किए जा रहे हैं।
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