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पोक्सो एक्ट में आरोपी को 10 साल की कठोर कैद

10 years of harsh imprisonment in the POCSO Act - Ajmer News in Hindi

अजमेर। जिला न्यायालय की एससीएसटी कोर्ट ने आज पोक्सो एक्ट में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी राजीव द्विवेदी पर घर से भागे दो नाबालिकों को काम दिलाने के बहाने कुकर्म करने का आरोप था।

इस संबंध में अजमेर जीआरपी थाना पुलिस ने टीटी मंजुलता की रिपोर्ट पर 18 सितम्बर को मामला दर्ज किया था। टीटी मंजू लता ने ट्रेन में टिकिट चेकिंग के दौरान बच्चों को पकड़ा था। उस समय इनके साथ यूपी निवासी आरोपी राजीव भी था। राजीव से बच्चो के टिकिट के बारे में पूछताछ में उसने इंकार कर दिया, जिसके बात बच्चों ने टीटी को अपनी आपबीती सुनाई। टीटी ने जीआरपी ठाणे में मामला दर्ज करवाया, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जाच की और चार्जशीट अदालत में दायर की।

आज इस मामले में एससी एसटी कोर्ट ने सजा सुनाते हुए आरोपी राजीव कुमार को 10 साल के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के आर्थिक दंड से दंडित किया है। आरोपी राजीव का पुराना रिकोर्ड भी चैक किया गया जो भी ख़राब है। सरकारी वकील महेंद्र चौधरी ने बताया कि इस मामले में 8 गवाह व 29 दस्तावेज लगाये गए।

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Web Title-10 years of harsh imprisonment in the POCSO Act
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