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महिलाओं को भी पहनना पड़ेगा हेलमेट, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश

Women will also have to wear the helmet, the directions given by the High Court - Punjab-Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। अब तक दो पहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने से बच रही महिलाओं को अब यह छूट नहीं मिलेगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महिलाओं को हेलमेट पहनना जरूरी करने को कहा है। हाई कोर्ट ने इस संबंध में पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ को नोटिस जारी कर कहा है कि जो महिलाएं पगड़ी नहीं बांधती हैं उनके लिए दाे पहिया वाहन पर हेलमेट पहना अनिवार्य किया जाए। हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में हाईकोर्ट के एक लॉ रिसर्चर अनिल सैनी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा था। पत्र में 3 नवंबर को अरोमा लाइट प्वाइंट के पास एक छात्रा की दुर्घटना का हवाला देकर कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेलमेट पहना जरूरी करना चाहिए। पत्र में उन सिख महिला के लिए भी हेलमेट जरूरी करने की मांग की गई है, जो पगड़ी नहीं पहनती हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पत्र पर संज्ञान लेकर जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई के आदेश दिए। याचिका में मौजूदा मोटर व्हीकल एक्ट में जरूरी बदलाव की मांग भी की गई है।

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Web Title-Women will also have to wear the helmet, the directions given by the High Court
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