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रायन स्कूल के मालिकों पर गिरफ्तारी की तलवार, HC का रोक लगाने से इंकार

चंडीगढ। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 वर्षीय प्रद्युम्न की हत्या के मामले में रायन इंटरनेशनल स्कूल के मालिकों आगस्टाइन एफ पिंटो, ग्रेस पिंटो और रायन पिंटो की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ज्ञातव्य है कि इससे पहले रायन स्कूल के मालिकों ने मुंबई हाईकोर्ट में अग्रिम याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। हालांकि उन्हें पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करने के लिए समय जरूरी दे दी थी। वहीं पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि उन्हें पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपील करने के लिए समय जरूरी दे दिया था। ज्ञातव्य है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने रायन परिवार के तीनों सदस्यों को पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया था। जज ने कहा था कि आवेदक देश छोडकर भाग सकते हैं, इसलिए उन्हें अपने पासपोर्ट मुंबई पुलिस आयुक्त के ऑफिस में जमा कराने होंगे।

ज्ञातव्य है कि 8 सितम्बर को गुरुग्राम के रायन इंटरनेशल स्कूल में 7 वर्षीय छात्र प्रद्युम्न की स्कूल के टॉयलेट में गला रेंतकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने बस कंडक्टर अशोक को गिरफ्तार किया था। पहले अशोक ने पुलिस और मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया था लेकिन बाद में वह मुकर गया।

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Web Title-Ryan Student murder case: Punjab-Haryana HC rejects bail plea of school owners
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