चंडीगढ़। पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्री मंडल ने सभी कैबिनेट मंत्रियों के लिए अपना आयकर खुद भरने पर मुहर लगा दी है। इस संबंध में दि इस्ट पंजाब मिनिस्टरज सैलरिज एक्ट-1947 व दि सैलरीज एंड अलाउंस आफ डिप्टी मिनिस्टरज, पंजाब एक्ट-1956 में जरुरी संशोधनों वाले मसौदा बिलों को कल शुरु हो रहे विधान सभा के बजट अधिवेशन में पेश किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री का रैंक होने के नेता विपक्ष भी इस नए कानून के घेरे में आएंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया की मंत्री मंडल ने दि इस्ट पंजाब मिनिस्टरज सैलरिज एक्ट-1947 की धारा 2-सी व दि सैलरीज एंड अलाउंस आफ डिप्टी मिनिस्टरज , पंजाब एक्ट-1956 की धारा-7-ए को खत्म कर देने का फैसला किया है ताकि इन बिलों में बदलाव किया जा सके।
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