चंडीगढ़।
छात्रा को कोचिंग देने के बहाने दुराचारा करने वाले कलियुगी टीचर को अदालत
ने दोषी करार दिया है। अदालत उसे शुक्रवार को सजा सुनाएगी। टीचर के खिलाफ
पीडि़ता की मां की शिकायत पर
सारंगपुर थाना पुलिस ने 10 मई 2016 को आईपीसी की धारा 341, 379 (2), 506,
423 और पॉक्सो एक्ट 4, 6, 8 के तहत केस दर्ज किया था।
पुलिस से शिकायत में शिकायतकर्ता मां ने
कहा था कि उसकी तीन बेटियों में से 16 वर्षीय बड़ी बेटी सरकारी स्कूल में
9वीं की छात्रा है और सारंगपुर में कोचिंग में जाती थी। 10 मई 2016 को अपनी
बेटी के टीचर को ट्यूशन फीस देने दोपहर में उनके घर गई। वह टीचर
के घर में पहुंची तो सभी बच्चों में उनकी बेटी व टीचर भी वहां नही थे।उन्होंने अंदर के कमरे में जाकर देखा
कि वहां टीचर उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुराचार कर रहा था। यह देखते ही
उसने शोर मचाया और बेटी को लेकर वहां से चली गई। इसके बाद उसने पुलिस को
इसकी सूचना देकर गिरफ्तार करवाया। नाबालिग पीडि़ता के मेडिकल रिपोर्ट में
टीचर द्वारा दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई।
वहीं, अपने बयान में पीडि़ता ने बताया कि
उसका टीचर पहले भी उससे कई बार दुष्कर्म कर चुका है। जब भी घर वालों को
बताने की बात करके मना करती तो वह जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा देता
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