पठानकोट।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पठानकोट हमले के आरोपी की मदद करने वाले की
जमानत अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत का लाभ नहीं
दिया जा सकता क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आरोपी सज्जाद हुसैन पर आईएसआई के एजेंट की मदद करने का आरोप है।
पुलिस
ने सज्जाद को पठानकोट हमले के मुख्य आरोपी इरशाद और आईएसआई एजेंट है।। गत
वर्ष 2 फरवरी को पंजाब पुलिस ने पठानकोट कैंटोनमेंट के पास इरशाद को
गिरफ्तार किया था। उसके पास पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के
महत्वपूर्ण सैनिक ठिकानों फोटोग्राफ थे। पुलिस ने मामले में इरशाद सहित
सज्जाद हुसैन के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
ट्रायल कोर्ट को दिए केस जल्द निबटाने को कहा
पुलिस
के अनुसार इरशाद यह सभी फोटो और दस्तावेज पाकिस्तान भेजने वाला था। सज्जाद
हुसैन पर आरोप है की उसी ने ही इरशाद को इन सभी ठिकानों पर ले जाने में
जरूरी मदद दी थी। हाईकोर्ट ने जमानत याचिका ख़ारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट
को इन आरोपियों के खिलाफ चल रहे केस चार महीने के भीतर निपटाने के आदेश दिए
हैं।
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