मोहाली । पंजाब के मोहाली शहर की एक अदालत ने सोमवार को पंजाब लोक सेवा आयोग (पीपीएससी) के पूर्व अध्यक्ष रविंदर पाल सिंह को भ्रष्टाचार के एक मामले में सात साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उनके ऊपर 75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
पूर्व पत्रकार सिह को रवि सिद्धू के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें पंजाब के आबकारी और कराधान विभाग में निरीक्षक के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों से रिश्वत लेने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। अदालत ने मामले में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है।
पंजाब में विभिन्न पदों के लिए अभ्यर्थियों के चयन और नियुक्ति में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोपी सिंह पर पंजाब सतर्कता विभाग ने मार्च 2002 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। यह चयन पीपीएससी द्वारा किए गए थे, उस वक्त सिंह इसके अध्यक्ष थे।
सतर्कता अधिकारियों ने सिह के आवास, कार्यालय और बैंक लॉकरों में करीब 15 साल पहले छापे मारे थे। इनमें से कई लॉकरों में करोड़ों रुपये भरे हुए पाए गए थे। जिसके बाद मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।
सिंह पीपीएससी अध्यक्ष बनने से पहले एक मुख्य अंग्रेजी अखबार के विशेष संवाददाता रहे थे।
सतर्कता विभाग ने उन्हें हवाला के जरिए अमेरिका में अपने परिवार को लाखों रुपये भेजने का आरोपी ठहराया था।
--आईएएनएस
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