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दुष्कर्म के मामले में एक भाई को 20 साल की सजा

20 years in jail for rape - Jalandhar News in Hindi

जालंधर। शहर की अधीनस्थ अदालत ने दुष्कर्म के मामले में एक भाई को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 22 हजार 500 रुपए का जुर्माना किया है। एडीशनल सेशन जज विजय कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
तीन साल पूर्व थाना भोगपुर में 12 सितंबर 2014 को संदीप और उसके भाई परमजीत के खिलाफ मारपीट व दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। इसमें परमजीत को भगोडा घोषित कर दिया है। दूसरे आरोपी संदीप गांव दोलीके सुंदरपुर निवासी पर आरोप साबित होने पर यह सजा सुनाई है।
12 सितंबर 2014 को थाना भोगपुर की पुलिस को दिए बयान में पीड़िता ने बताया कि उनके परिवार के लोग सभी बाहर गए थे। घर पर कोई नहीं था तो गली में उसने एक बच्चा उठा लिया तो इलाके की महिला से उसकी तू-तू मैं-मैं हो गई।

इसके बाद वह अपने घर चली गई तो उसके बाद महिला के दो बेटे संदीप कुमार और परमजीत पम्मा उसके घर आए और पीटने के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना की सूचना अपने पति को दी। पति ने गली में खड़े संदीप को जब पूछा तो पति के साथ बहसबाजी करते हुए पीट डाला। पुलिस ने महिला के बयान पर दोनों पर थाना भोगपुर में मामला दर्ज कर लिया।

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Web Title-20 years in jail for rape
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