• Aapki Saheli
  • Astro Sathi
  • Business Khaskhabar
  • ifairer
  • iautoindia
1 of 4

अदालत ऐसे मुख्यमंत्री को कैसे बहाल कर सकती है जिसने फ्लोर टेस्ट का सामना तक नहीं किया और इस्तीफा दे दिया : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने नौ दिनों तक दलीलें सुनने के बाद गुरुवार को महाराष्ट्र राजनीतिक संकट के संबंध में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे समूहों की क्रॉस-याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह, कृष्ण मुरारी, हिमा कोहली और पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले, ठाकरे समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पर सवालों की झड़ी लगा दी।

मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से पूछा: तो, वास्तव में सवाल यह है कि क्या विश्वास मत के लिए राज्यपाल द्वारा शक्ति का वैध प्रयोग किया गया था? और क्या होगा, अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राज्यपाल द्वारा विश्वास मत के लिए बुलाने की शक्ति का कोई वैध प्रयोग नहीं किया गया था?

सिंघवी ने कहा कि सब कुछ गिर जाता है। हालांकि, जिस बेंच पर सब कुछ पड़ता है वह सरल होगा, लेकिन सिंघवी ने जोर देकर कहा कि यह मूल प्रश्न है और अदालत से उसे अपना मामला पेश करने की अनुमति देने का आग्रह किया। प्रधान न्यायाधीश ने आगे सवाल किया, फिर आपके हिसाब से क्या हम उद्धव ठाकरे सरकार को बहाल करते हैं? लेकिन आपने इस्तीफा दे दिया। जैसा कि सिंघवी ने कहा कि ठाकरे का इस्तीफा और विश्वास मत का सामना नहीं करना अप्रासंगिक है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा: अर्थात, अदालत को एक सरकार (जिसने इस्तीफा दे दिया है) को बहाल करने के लिए कहा जा रहा है।

इस पर, सिंघवी ने कहा कि यह देखने का प्रशंसनीय तरीका है, लेकिन यह अप्रासंगिक है, और पीठ से कहा कि वह उन्हें अपनी दलील समझाने का अवसर दे। इस मौके पर, न्यायमूर्ति शाह ने कहा: अदालत एक ऐसे मुख्यमंत्री को कैसे बहाल कर सकती है, जिसने फ्लोर टेस्ट का सामना भी नहीं किया? सिंघवी ने कहा कि अदालत किसी को बहाल नहीं कर रही है बल्कि यथास्थिति बहाल कर रही है।

मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से आगे पूछा: लेकिन, यह एक तार्क बात होती अगर आप विधानसभा के पटल पर विश्वास मत खो देते। जाहिर है, तब आपको विश्वास मत के कारण सत्ता से बेदखल कर दिया गया होता, जिसे खारिज कर दिया जाता है..इस बौद्धिक पहेली को देखिए कि ऐसा नहीं है कि राज्यपाल द्वारा गलत तरीके से बुलाए गए विश्वास मत के कारण आपको सत्ता से बेदखल कर दिया गया है। आपने नहीं चुना, चाहे जो भी कारण हो आप विश्वास मत का सामना नहीं कर पाए।

पीठ ने आगे कहा: तो आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने केवल इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उन्हें राज्यपाल द्वारा विश्वास मत का सामना करने के लिए बुलाया गया था? सिंघवी ने प्रस्तुत किया, मैं आभारी हूं। मेरे द्वारा याचिका दायर करने के बाद, मैंने इसे न्यायाधीन बना दिया था, और इसके बाद मैंने कहा था कि यह कानून के लिए पूरी तरह से अज्ञात है और इसे चलने की अनुमति न दें।

मुख्य न्यायाधीश ने तब सिंघवी से पूछा: आप स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्वीकार कर रहे हैं कि आपने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि विश्वास मत आपके खिलाफ जाने वाला था। सिंघवी ने जवाब दिया कि यह अवैध कार्य है और इसके परिणाम उनके मुवक्किल को पता हैं। शीर्ष अदालत ने ठाकरे और शिंदे दोनों समूहों और राज्यपाल के कार्यालय की ओर से दी गई दलीलें सुनीं और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, सिंघवी, देवदत्त कामत और अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने अपनी दलीलें पेश करने के बाद सुनवाई पूरी की।

शिंदे समूह का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे, महेश जेठमलानी और अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह ने किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले में राज्यपाल के कार्यालय का प्रतिनिधित्व किया। मामले की सुनवाई 21 फरवरी को शुरू हुई थी। 29 जून, 2022 को, शीर्ष अदालत ने ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी सरकार को फ्लोर टेस्ट लेने के लिए राज्यपाल के निर्देश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने हार को भांपते हुए इस्तीफा दे दिया। इसने महाराष्ट्र में शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना-भाजपा गठबंधन के सत्ता में आने का मार्ग प्रशस्त किया।
--आईएएनएस

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे

यह भी पढ़े

Web Title-How can court reinstate a CM who did not even face floor test and resigned: Supreme Court
खास खबर Hindi News के अपडेट पाने के लिए फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर फॉलो करे!
(News in Hindi खास खबर पर)
Tags: new delhi, supreme court, uddhav thackeray, eknath shinde, chief justice dy chandrachud, justices mr shah, krishna murari, hima kohli, ps narasimha, abhishek manu singhvi, hindi news, news in hindi, breaking news in hindi, real time news, mumbai news, mumbai news in hindi, real time mumbai city news, real time news, mumbai news khas khabar, mumbai news in hindi
Khaskhabar.com Facebook Page:

प्रमुख खबरे

आपका राज्य

Traffic

जीवन मंत्र

Daily Horoscope

Copyright © 2024 Khaskhabar.com Group, All Rights Reserved