रांची। रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। चारा घोटाले के चौथे मामले में लालू प्रसाद यादव पर सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुना सकती है। लालू प्रसाद के अलावा, इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा और 30 अन्य भी आरोपी हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने फैसला शुक्रवार को एक दिन के लिए टाल दिया था। यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
लालू यादव ने चारा घोटाले के इस मामले में बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक, उपमहालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार कार्यालय के निदेशक पर भी संलिप्तता का मुकदमा चलाने की मांग की थी। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत लालू ने इन तीनों को भी नोटिस जारी कर इस मामले में सह अभियुक्त बनाने का अनुरोध किया है। लालू प्रसाद को चार घोटाले के पहले मामले में वर्ष 2013 में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी।
इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा दी गई। लालू को अब इस घोटाले से जुड़े रांची और पटना मामले में सुनवाई का सामना करना है।
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