रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल(राजद) के अध्यक्ष लालू प्रसाद चारा घोटाले के एक अन्य मामले में शनिवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो(सीबीआई) की विशेष अदालत के समक्ष पेश हुए। लालू के अलावा, मामले में दो अन्य आरोपी भी सीबीआई अदालत में पेश हुए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
यह मामला रांची के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकालने से संबंधित है। अदालत ने शनिवार को सीबीआई के गवाह के बयान दर्ज किए और सभी आरोपियों को 23 जनवरी को दोबारा अदालत के समक्ष पेश होने का आदेश दिया।
चारा घोटाले के दो मामले में रांची की सीबीआई अदालत दैनिक आधार पर सुनवाई कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने गत वर्ष मई में इस मामले का निपटारा नौ माह में पूरा करने के आदेश दिए थे।
लालू इससे पहले पिछले वर्ष 23 दिसंबर को चारा घोटाले के एक अन्य मामले में देवघर कोषागर से अवैध निकासी में दोषी पाए गए थे और इस वर्ष छह जनवरी को उन्हें साढ़े तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई थी।
इससे पहले के चारा घोटाले के मामले में, उन्हें 2013 में दोषी पाया गया था और पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई थी।
राजद प्रमुख को चारा घोटाले के दो मामले में सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि बाकी बचे तीन अन्य मामलों में फैसला जल्द आने की संभावना है।
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