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चारा घोटाले के चौथे मामले में भी लालू यादव दोषी करार, जगन्नाथ मिश्र बरी

lalu yadav health improve fodder scam decision can come today - Ranchi News in Hindi

रांची। चारा घोटाले के दुमका कोषागार मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। रांची की विशेष सीबीआई कोर्ट ने मंगलवार को लालू यादव को बड़ा झटका देते हुए दोषी करार दिया है। वहीं, कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र सहित 5 लोगों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने लालू के अलावा अजीत कुमार वर्मा, आनंद कुमार सिंह, नंद किशोर, महेंद्र सिंह वेदी, राज कुमार, राजा राम, रघुनंदन प्रसाद, राजेन्द्र कुमार, सरमेंद्र दास सहित 13 आरोपियों को दोषी पाया गया है। लालू यादव की सजा पर बहस 21, 22 और 23 मार्च को होगी। आपको बता दें कि यह चारा घोटाले से जुड़ा चौथा मामला है, जिसमें लालू यादव को दोषी पाया गया है। यह मामला दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का है।

लालू यादव ने चारा घोटाले के इस मामले में बिहार के तत्कालीन महालेखा परीक्षक, उपमहालेखा परीक्षक तथा महालेखाकार कार्यालय के निदेशक पर भी संलिप्तता का मुकदमा चलाने की मांग की थी। अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत लालू ने इन तीनों को भी नोटिस जारी कर इस मामले में सह अभियुक्त बनाने का अनुरोध किया है।

लालू प्रसाद को चार घोटाले के पहले मामले में वर्ष 2013 में पांच वर्ष की सजा सुनाई गई थी। इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी। तीसरे मामले में उन्हें चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के लिए 24 जनवरी को दोषी ठहराया गया था और पांच साल की सजा दी गई थी।

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