रांची। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सुप्रीमो और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आज सीबीआई की विशेष अदालत सजा का ऐलान करेगी। बीते 23 दिसंबर को कोर्ट ने लालू को देवघर चारा घोटला मामले में दोषी करार दिया है। इसके बाद वो रांची की जेल में बंद है। सभी दोषियों के साथ लालू कोर्ट कोर्ट पहुंच गए हैं। कोर्ट के बाहर समर्थकों की भीड़ को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
लाइव अपडेट्स ...
- ऐडवोकेट विंदेश्वरि प्रसाद के निधन की वजह से आज लालू यादव को सजा नहीं सुनाई जाएगी।
- चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव समेत अन्य दोषियों को कल सुनाई जाएगी सजा।
- कोर्ट ने रघुवंश प्रसाद, तेजस्वी यादव और मनोज झा को 23 जनवरी को पेश होने का समन भेजा है।
- अदालत की अवमानना मामले में रांची के स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने रघुवंश प्रसाद, तेजस्वी यादव और मनोज झा को दोषी पाया है।
- लालू यादव को कल सुनाई जाएगी सजा
- कोर्ट में आरोपी और वकील ही मौजूद रहेंगे। बाकी लोगों को जज ने बाहर जानें के लिए कहा है।
- रघुवंश प्रसाद सिंह, मनोज तिवारी और तेजस्वी यादव के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ बोला था। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ने आप लोगों पर कार्रवाई की जाए।
- लालू यादव समेत 16 दोषियों की सजा पर बहस शुरु हो चुकी है।
लालू समेत 16 लोगों को आज सजा सुनाई जानी है. अदालत ने लालू यादव को धोखाधड़ी, साजिश और भ्रष्टाचार के आरोप में आईपीसी की धारा 420, 120 बी और पीसी एक्ट की धारा 13( 2) के तहत दोषी पाया है। इस मामले में बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा और ध्रुव भगत समेत 6 लोगों को बरी कर दिया गया था।
लालू के वकील के अदालत से लालू को कम से कम सजा देने की अपील करेंगे, जबकि सीबीआई के वकील ने कहा कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला है और ऐसे में अदालत से अधिकतम सजा देने की गुजारिश की जाएगी।
लालू के वकील चितरंजन प्रसाद ने बताया कि इस मामले में अगर लालू और अन्य को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें अधिकतम सात साल और न्यूनतम एक साल की कैद की सजा होगी। हालांकि, सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में गबन की धारा 409 के तहत 10 साल और धारा 467 के तहत आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। लालू को अगर तीन साल से कम की सजा सुनाई जाती है तो उन्हें तुरंत बेल मिल सकती है जबकि इससे अधिक सजा पर वकीलों के बेल के लिए हाईकोर्ट का रुख करना पड़ेगा।
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