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चेक बाउंस मामले में छह महीने की जेल, एक लाख जुर्माना भी लगाया

six month jail and one lakh fine in a check bounce case - Shimla News in Hindi

शिमला। जिले की एक अदालत ने एक चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को 6 माह की कैद के साथ एक लाख रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामला करीब 6 साल पुराना है। घुमारवीं ग्राम सेवा सहकारी सभा के अधिवक्ता संजय शर्मा ने बताया क‌ि दोषी ने 8 दिसंबर, 2011 को सहकारी सभा से 50 हजार रुपये का लोन 13 प्रतिशत ब्याज दर पर लिया था। ऋण लौटाने के एवज में आरोपी ने बैंक ऑफ बड़ौदा घुमारवीं शाखा का अपने खाते का 58,770 रुपये का चेक शिकायतकर्ता को दिया। शिकायतकर्ता ने उपरोक्त चेक हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक में खाते में लगाया। मगर पर्याप्त धनराशि न होने के कारण उपरोक्त चेक बाउंस हो गया। इस पर शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से दोषी को नोटिस भेजा। निर्धारित समय में चेक की धनराशि शिकायतकर्ता को न देने पर शिकायतकर्ता सभा द्वारा सचिव रामलाल पाठक के माध्यम से 13 जून, 2013 को न्यायालय में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामले की शिकायत की।

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Web Title-six month jail and one lakh fine in a check bounce case
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