धर्मशाला। मण्डलायुक्त कांगड़ा नंदिता गुप्ता ने कहा कि जमीन के विभाजन के मामलों में प्रक्रिया को निर्विवाद तथा अधिक सरल बनाने के लिए उन्होंने प्रदेश सरकार को हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम के कुछ प्रावधानों में व्यावहारिक परिवर्तन के लिए प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में जमीन के विभाजन के मामलों में सभी पक्षों के व्यापक हितों की सुरक्षा का ध्यान रखने के साथ साथ मामलों के तय समयावधि में निर्विवाद तरीके से निपटारे पर जोर दिया गया है, ताकि फैसलों को लेकर मुकदमेबाजी में जाने के मामलों में कमी लाई जा सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
नंदिता गुप्ता ने आज यहां एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रशासन को जमीन के विभाजन के मामलों में सबसे ज्यादा अपील प्राप्त होती हैं। लोगों की समस्याओं को समझते हुए एवं अधिनियम के कुछ प्रावधानों में रह गई कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने यह प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव अभी सरकार को भेजा गया है, जिस पर सरकार की ओर से कानूनी पक्ष सहित अन्य अनेक स्तरों पर विचार किया जाना है।
मण्डलायुक्त ने बताया कि इस प्रस्ताव में जमीन के विभाजन के मामलों में प्रक्रिया के सरलीकरण के अलावा पटवारी से लेकर राजस्व विभाग के सभी संबंधित अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी के लिए उपाय सुझाए गए हैं।
प्रस्ताव में विभाजन की प्रक्रिया के दौरान सम्मन में जमीन की प्रकृति में बदलाव नहीं करने को लेकर साफ निर्देश देने का प्रावधन करने का सुझााव दिया गया है। इसके अलावा राजस्व अधिकारियों द्वारा विभाजन की प्रार्थना मिलने पर तय समयावधि में मामला प्रस्तुत करने और सम्मिलित सभी पक्षों को फरद कब्जा के लिए मौके पर मौजूद रहने की निश्चित तिथि देने, मौके पर मौजूद लोगों के सामने स्थान का नक्शा तैयार कर उस पर उनके हस्ताक्षर करवाने इत्यादि सहित मामलों के निर्विवाद हल के लिए अन्य कई महत्वपूर्ण उपाय सुझाए गए हैें।
गुप्ता ने कहा कि उन्होंने यह प्रस्ताव हिमाचल प्रदेश भूमि राजस्व अधिनियम को अधिक कारगर बनाने और प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए तैयार करके सरकार को भेजा है।
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