सोनीपत। ओपी जिंदल विवि में गैंग रेप के तीन आरोपियों को सोनीपत की एडीजे
कोर्ट ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी हार्दिक सिकरी और करण
छाबड़ा को 20-20 साल और विकास गर्ग को 7 साल की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं
तीनों दोषियों पर 10 -10 हजार जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने
पर 10-10 महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि
यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के तीन छात्रों ने विवि की 20 साल की
छात्रा को ब्लैकमेल कर 2 साल तक उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश किया
था। छात्रा ने 11 अप्रैल, 2015 को विवि प्रशासन को सूचित कर आरोप लगाया था
कि तीनों के पास उसकी आपत्तिजनक तस्वीर है और वे अगस्त 2013 से ब्लैकमेल कर
उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए विवश कर रहे हैं। आरोपी लॉ डिपोर्टमेंट के
अंतिम वर्ष के छात्र थे। आरोप यह भी था कि 10 अप्रैल, 2015 को भी दो
आरोपियों ने विवि कैंपस में ही रेप करने की कोशिश की थी। जिसके चलते आज
उन्हें सजा सुनाई गई है।
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