पंचकूला। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से सोमवार को पंचकूला में एक दिवसीय राज्यस्तरीय बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिसमें केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, पर्यावरण विभाग, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कार्यालय, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एस नारायणन ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। कार्यशाला में बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन नियम 2016 के बारे में विस्तार से चर्चा की गई और सभी स्टेक होल्डर्स को रक्तदान शिविरों और सर्जिकल शिविरों के आयोजन के समय इस नियम के तहत ही चिकित्सीय कचरे का निपटान करने की आवश्यकता की जानकारी दी गई। इसके तहत चिकित्सीय कचरे के कूड़ादान पर विशेष बारकोट अंकित करना होगा। इसके साथ ही प्लास्टिक बैग, दस्ताने और रक्तदान बैग्स का निपटान दो वर्ष के अंदर किया जाना अनिवार्य है। 10 प्रकार की श्रेणियों का वर्गीकरण दो वर्षों के तहत किया गया है। नियम के तहत विभिन्न स्टेक होल्डर्स को उपलब्ध नवीन तकनीक के तहत नियम और प्रक्रियाओं का पालन करना और रिकार्ड को बनाए रखना अनिवार्य है। कार्यशाला में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंत्रालय के प्रतिनिधि चंद्र बाबू ने कार्यशाला में बायो मेडिकल कचरा प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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