चंडीगढ़/पंचकुला। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के
उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के चेयरमैन एवं सदस्य मंच की कार्यवाही दिनांक
23 जनवरी, 2018 को दोपहर 12.30 बजे से 2.30 बजे तक कार्यकारी अभियंता के
कार्यालय, 517-518, पॉवर कॉलोनी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, पंचकूला में की
जाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मंच के सदस्य, उपभोक्ताओं की सभी
प्रकार की समस्याओं की सुनवाई करेंगे जिनमें मुख्यत: बिलिंग, वोल्टेज,
मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे बिजली आपूर्ति में
बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वनीयता में कमी और हरियाणा बिजली
विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि शामिल हैं। बहरहाल, मंच द्वारा
बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और
बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के
अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की
जाएगी। सभी उपभोक्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि अपनी शिकायतों के निवारण के लिए इस अवसर का लाभ उठाएं।
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