नूंह। जिलाधीश मनीराम शर्मा ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से डीएड-डीएलएड, सैकेंडरी और सीनियर सैकेंडरी की परीक्षाएं नूंह के हिन्दू वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्थापित दो परीक्षा केन्द्रों में 25 जुलाई तक आयोजित कराए जाने के दृष्टिगत इन जगहों के आस-पास, परीक्षा अवधि के दौरान सीआरपीसी, 1973 के तहत धारा 144 लागू करने के आदेश दिए हैं। उपरोक्त भवनों के दो सौ मीटर के दायरे में यह आदेश लागू होगा। वहां पर पांच से अधिक लोगों के जमा होने तथा किसी घातक हथियार लेकर आने पर पूर्ण पाबंदी लागू रहेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि ऐसा इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के मकसद से किया गया है। इस आदेश की अव्हेलना करने वालों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक नाजनीन भसीन और स्कूल मुखिया को अलग तौर पर इस आदेश की पालना कराने में सहयोग देने और जरूरी कदम उठाने के आदेश दिए गए हैं।
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