नूंह। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हरियाणा के विभिन्न जिलों में
पंचायतीराज संस्थाओं के उप चुनाव को लेकर 29 जून को होने वाले मतदान से
पूर्व और परिणाम घोषित होने तक सीआरपीसी के तहत धारा 144 लागू कर दी गई
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जिलाधीश मनीराम शर्मा ने बुधवार को यहां यह आदेश जारी कर दिया है। नूंह जिले में ये उप चुनाव पंचायत समिति फिरोजपुर झिरका के वार्ड 21,
जिसमें साकरस गांव शामिल है और नीमखेड़ा पंचायत के वार्ड 3 और 9 में कराया
जाना है।जिलाधीश ने इस आदेश के तहत उपरोक्त जगहों पर पांच या पांच से अधिक
लोगों के इक्टठे होने तथा घातक हथियार लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी
है। अगर कोई आदमी इसका उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध धारा 188 के तहत कानूनी
कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश ने इस आदेश को लेकर संबंधित गांवों में
सार्वजनिक मुनादी कराने के निर्देश भी दिए हैं। जिलाधीश का यह
आदेश चुनाव डयूटी पर तैनात सुरक्षा अधिकारियों एवं जवानों पर लागू नहीं
होगा। इस आदेश के तहत आम आदमी चुनाव अवधि के दौरान लाठी, डंडा, फरसा,
कुल्हाड़ी, बल्लम, अवैध हथियार या कोई घातक अथवा जानलेवा हथियारनुमा कोई भी
चीज लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी। यह आदेष तुरन्त प्रभाव से लागू हो
गया है। जिलाधीश ने पंचायत उप चुनाव के लिए फिरोजपुर झिरका के एसडीएम अनीश
यादव को ऑल ओवर इंचार्ज बनाया गया है।
इस चुनाव के दौरान
सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पुलिस अधीक्षक नाजनीन भसीन और उनके
मातहत संबंधित डीएसपी और थाना एवं पुलिस चौकी प्रभारी संभाल रहे हैं।
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