गुरूग्राम। सर्दियों के मौसम में दिल्ली-एनसीआर की हवा की गुणवत्ता की
निगरानी के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ईपीसीए के परामर्श
से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान तैयार किया गया है, जिसे सुप्रीम कोर्ट
द्वारा अनुमोदित किया गया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
इस
बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम आयुक्त वी. उमाशंकर ने कहा कि
पर्यावरण संरक्षण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण (ईपीसीए) के अध्यक्ष
द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के नगर
निगम अधिकारियों और प्रदूषण नियंत्रण अधिकारियों ने भाग लिया था।
उन्होंने
बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा इस बारे में एक्शन प्लान तैयार किया
गया है। इसके तहत गुरूग्राम के सभी आरडब्ल्यूए उनकी आवासीय सोसायटी में
तैनात सुरक्षा कर्मियों को हीटर उपलब्ध करवाएंगे, ताकि सुरक्षाकर्मी
सर्दियों के मौसम में ज्वलनशील सामग्री को जलाने का सहारा ना लें। सुरक्षा
कर्मियों के लिए हीटर का प्रावधान ना करने पर प्रतिदिन प्रत्येक उल्लंघन के
मामले में नगर निगम द्वारा 5000 रूपए जुर्माना लगाया जा सकता है। इस बारे
में सभी संयुक्त निगमायुक्त अपने-अपने क्षेत्र में स्थित आरडब्ल्यूए को 15
अक्तुबर तक नोटिस जारी करेंगे। फरीदाबाद-गुरूग्राम कलस्टर के लिए एकीकृत
ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए समयसीमा बारे ईपीसीए को
सूचना भेजने के निर्देश संबंधित संयुक्त निगमायुक्त को निर्देश दिए गए हैं।
उमाशंकर ने बताया कि फरवरी 2017 में कचरे को जलाने के खिलाफ गठित कमेटी को
फिर से एक्टिव किया जाएगा और कमेटी की बैठक हर महीने के आयोजित की जाएगी।
इस कमेटी में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी
को शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जोन में संबंधित संयुक्त
निगमायुक्त की अध्यक्षता में कचरा जलने की निगरानी के लिए एक क्षेत्रीय
सतर्कता समूह का गठन किया जाएगा। यह कचरा जलाने संबंधित प्राप्त शिकायतों
पर विचार करेगा और प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करेगा। कचरा जलाने वालों के
खिलाफ 5 हजार रूपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्षेत्रीय सतर्कता समूह
द्वारा साप्ताहिक रिपोर्ट एडीशनल कमिशनर की अध्यक्षता में गठित नोडल कमेटी
के पास भेजी जाएगी तथा नगर निगम आयुक्त समेकित रिपोर्ट एचएसपीसीबी और
ईपीसीए को प्रदान करेंगे।
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