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जींद रैली, बलिदान दिवस के मद्देनजर, फतेहाबाद में धारा 144 लागू

Jind rally, in view of sacrifice day, Section 144 applies in Fatehabad - Fatehabad News in Hindi

फतेहाबाद। उपायुक्त एवं जिलाधीश डा. हरदीप सिंह ने 15 फरवरी को जींद में आयोजित रैली, 18 फरवरी को अखिल भारतीय जाट आरक्षण समिति के आह्वान पर बलिदान दिवस मनाने और भारतीय किसान संघ के 23 फरवरी के दिल्ली घेराव के मद्देनजर जिला फतेहाबाद में काननू व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू करने के आदेश दिए है।जिलाधीश ने कहा है कि जिला में किसी भी व्यक्ति के हथियार, ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिलाधीश ने खुले में पेट्रोल और डीजल ले जाने पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। उन्होंने पम्पों पर भी खुले में जैसे जार, बोतल, जरीकन आदि में पेट्रोल और डीजल के न बेचने के आदेश जारी किए है। यह आदेश 28 फरवरी तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।

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Web Title-Jind rally, in view of sacrifice day, Section 144 applies in Fatehabad
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