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अग्रिम जमानत के लिए हरियाणा पहुंचे रेयान ट्रस्टी

Ryan Trustee arrives in Haryana for anticipatory bail - Chandigarh News in Hindi


चंडीगढ़ । रेयान इंटरनेशनल स्कूलों के ट्रस्टियों ने प्रद्युम्न हत्याकांड मामले में अग्रिम जमानत के लिए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया। ट्रस्टी अगस्टिन एफ पिंटो, उसकी पत्नी ग्रेस और पुत्र रेयान ने बंबई उच्च न्यायालय की ओर से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का रुख किया है।

इस मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा गिरफ्तार रेयान ग्रुप संस्थान के क्षेत्रीय प्रमुख थॉमस फ्रांसिस ने नियमित जमानत के लिए न्यायालय में अर्जी दी है।

उच्च न्यायालय में यह सुनवाई सोमवार को होगी।

बंबई उच्च न्यायालय ने इससे पहले शुक्रवार शाम पांच बजे तक रेयान ट्रस्टियों की गिरफ्तारी पर सर्शत अंतरिम रोक लगा दी थी और ट्रस्टी को मुंबई पुलिस के समक्ष अपने पासपोर्ट जमा कराने को कहा था। बंबई उच्च न्यायालय ने तीनों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक इस मामले की सुनवाई हरियाणा उच्च न्यायालय में ले जाने के लिए लगाई थी।

उल्लेखनीय है कि गत आठ सितंबर को गुरुग्राम के सोहना रोड स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के कक्षा दो का छात्र प्रद्युम्न ठाकुर अपने स्कूल के बाथरूम में मृत पाया गया था। उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में पुलिस ने स्कूल के एक कंडक्टर को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी से बचने के लिए रेयान के ट्रस्टियों ने बंबई उच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी। प्रद्युम्न के पिता ने जमानत याचिका का विरोध किया था।

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Web Title-Ryan Trustee arrives in Haryana for anticipatory bail
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