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जींद में शहरी सम्पदा और डिफेंस कॉलोनी में क्षतिग्रस्त सड़कों का होगा पुर्ननिर्माण-कविता जैन

Rehabilitation of damaged streets in urban estates and defense colony in Jind said Kavita Jain - Chandigarh News in Hindi

चण्डीगढ़।हरियाणा की शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने आज कहा कि जींद शहर में शहरी सम्पदा और डिफेंस कॉलोनी में क्षतिग्रस्त सड़कों के पुर्ननिर्माण का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।
कविता जैन आज यहां शुरू हुए हरियाणा विधान सभा सत्र के पहले दिन अतारांकित प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी।
इस क्षेत्र की सड़कों के पुर्ननिर्माण पर 850.68 करोड़ रुपये की राशि खर्च होगी। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री घोषणा के तहत सफींदो सड़क से डिवाडिंग सड़क वाया जैन स्थानक और महाराजा अग्रसेन स्कूल तक की क्षतिग्रस्त सड़क का निर्माण 40.74 लाख रुपये की लागत से किया जाएगा। इन क्षतिग्रस्त सड़कों का पुर्ननिर्माण लगभग 9 महीनों में पूरा होने की संभावना है।
इसके अतिरिक्त, चरखी दादरी के ऐतिहासिक श्मेश्वर तालाब के जीर्णोद्घार का एक प्रस्ताव भी विचाराधीन है। मुख्यमंत्री घोषणा के तहत इसके लिए 17.27 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है और इसकी स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नए उपकर या शुल्क लगाए जाने के संबंध में श्रीमती कविता जैन ने बताया कि विभाग द्वारा केवल 30 जून, 2017 के आदेश द्वारा पंजीकरण शुल्क और लाइसेंस शुल्क शुरू किए गए है जो कि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम, 2016 के तहत लिए जाते हैं। पंजीकरण शुल्क उस इच्छुक पार्टी पर लागू होता है तो विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमति हेतु स्वयं को नगर निगम में पंजीकृत करवाना चाहती है। पंजीकृत एजेंसी को विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए नगरा निगम को लाईसेंस शुल्क का भुगतान करना होता है।
राज्य के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत आवेदकों की संख्या से संबंधित एक अतारांकित प्रश्न के जवाब में श्रम एवं रोजगार राज मंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि 10 अक्तूबर, 2017 तक राज्य के रोजगार विभाग के विभागीय पोर्टल पर 4,96,625 आवेदकों के नाम पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य में इस समय 56,986 आवेदक बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे हैं।
सर्वोच्च न्यायालय एक आदेश के मद्देनजर प्रतिष्ठानों के लिए रोजगार कार्यालय के माध्यम से कर्मचारियों को नियुक्ति देना अनिवार्य नहीं है। बहरहाल, रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के मद्देनजर प्रतिष्ठानों एवं नियोक्ताओं से प्राप्त आग्रहों के आधार पर हर प्रकार की नौकरी के लिए नाम प्रायोजित किए जाते हैं। मुख्य रूप से सेवादार, चौकीदार, स्वीपर, माली, केजुअज लेबर, स्वच्छता सुपरवाइजर, हैल्थ सहायक, वाटर ब्वाय, चालक, सुरक्षा गार्ड, कुक, लिपिक, अशुलिपिक, कम्प्यूटर आप्रेटर, टेलर, प्रयोगशला सहायक, वेलडर, फीटर, अर्ध-चिकित्सीय स्टाफ और इंजीनियरिंग पेशेवरों जैसी विभिन्न नौकरियों के लिए आग्रह प्राप्त होते हैं।

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Web Title-Rehabilitation of damaged streets in urban estates and defense colony in Jind said Kavita Jain
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