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उद्यम नीति के तहत बिजली शुल्क में छूट

Power tariff rebate under enterprise policy - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न श्रेणियों के खंडों के लिए बिजली शुल्क से छूट देने के संबंध में उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने 6 अक्तूबर, 2015 को या इसके बाद स्थापित उद्यम प्रोत्साहन नीति -2015 के अनुबंध-10 में यथा विनिर्दिष्ट और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की 6 अक्तूबर, 2015 की अधिसूचना में यथा परिभाषित श्रेणी के खंडों में स्थित सभी नई परियोजनाओं को इस नीति में यथा विनिर्दिष्ट ऐसी इकाइयों को बिजली कनेक्शन जारी होने की तिथि से इस अधिनियम के तहत एक सीमा तक और पांच, सात या दस वर्षों की अवधि के लिए, जैसा कि उद्यम प्रोत्साहन नीति-2015 और उद्यम प्रोत्साहन नीति-2016 में पहले से प्रस्तावित है, बिजली शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान की है। इससे प्रदेश के औद्योगिक रूप से पिछड़े खंडों में औद्योगीकीकरण और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

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Web Title-Power tariff rebate under enterprise policy
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