चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने आउट सोर्सिंग पोलिसी के भाग-2 के तहत
अनुबंध आधार पर लगे व्यक्तियों की सेवाओं दो वर्ष से अधिक का विस्तार करने के लिए मुख्य सचिव को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया
है। इसके अतिरिक्त, आउट सोर्सिंग पोलिसी भाग-2 के तहत नियमित स्वीकृत पदों के प्रति
कर्मियों को हायर करने के लिए नियमों में संशोधन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस
सम्बन्ध में जारी परिपत्र में बताया गया है कि प्रशासनिक विभाग द्वारा दो वर्ष से अधिक
की सेवा के लिए अनुमति लेने के मामलों में आउट सोर्सिंग पोलिसी के भाग-2 के तहत अनुबंध
आधार पर लगे व्यक्तियों की सेवाओं में विस्तार करने के लिए मुख्य सचिव को प्राधिकृत
किया गया है। इसी प्रकार, हरियाणा सरकार ने निर्देशों
के पैरा तीन में संशोधन करके 9 जून, 2016 के पत्र को संशोधित करने का भी निर्णय लिया
है, जिसके परिणामस्वरूप आउट सोर्सिंग पोलिसी, भाग-2 के तहत लगे व्यक्तियों के चयन की
पद्घति में साक्षात्कार का कोई प्रावधान नहीं होगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
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