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हरियाणा में व्यापारी क्षतिपूर्ति योजनाः अब 1.50 करोड़ रुपए तक टर्न ओवर वाले व्यापारी होंगे शामिल

Merchant Compensation Scheme in Haryana: Now traders with turnover up to Rs 1.50 crore will be included - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। छोटे व्यापारियों को राहत देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए सालाना है, उन्हें जीएसटी पंजीकरण के लिए अब सीए प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा एम्पेनल्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट से निःशुल्क मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा गुरुवार को हरियाणा निवास में व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का शुभारंभ करते हुए की। इस अवसर पर हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन बाल किशन और सदस्य एवं व्यापारी उपस्थित रहे। सीएम ने कहा कि छोटे व्यापारियों को अपना पंजीकरण कराने के लिए सीए प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन्हें कुछ राशि का भुगतान करना पड़ता है। अब इस खर्च का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहाकि व्यापारी क्षतिपूर्ति योजना का दायरा बढ़ाकर अब इसमें 1.50 करोड़ रुपए वार्षिक कारोबार वाले व्यापारियों को भी शामिल किया है। यह योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत आग लगने, दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि के कारण माल के नुकसान के लिए लाभार्थी को श्रेणी के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन व्यापारियों को लाभ दिया जाएगा जो 31 मार्च या पंजीकरण की तिथि को या बाद की तिथि को राज्य या केंद्रीय क्षेत्राधिकार में जीएसटी अधिनियम 2017 के तहत पंजीकृत पात्र करदाता हैं। ऐसे करदाता योजना के ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत होने चाहिएं। उनके पंजीकरण शुल्क का भुगतान हितधारक अर्थात हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास को किया गया होना चाहिए। इस योजना के तहत डेढ़ करोड़ रुपए तक के कारोबार पर 20 लाख रुपए तक मुआवजा राशि दी जाएगी।

प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह में हरियाणा शीर्ष परः
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रति व्यक्ति जीएसटी संग्रह के मामले में 68142 करोड़ की कलेक्शन के साथ हरियाणा बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर है। सरकारी खजाने में व्यापारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे आम आदमी और सरकार के बीच सेतु होते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हरियाणा के व्यापारियों का राज्य के जीएसटी संग्रह में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जल्द ही रेहड़ी-फड़ी विक्रेताओं के लिए भी एक योजना लेकर आएगी।
मुख्यमंत्री ने व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्यों से व्यापारी क्षतिपूर्ति पोर्टल पर व्यापारियों का अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया। हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बाल किशन ने कहा कि व्यापारी हितैषी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही दिल्ली के व्यापारी भी अपना कारोबार हरियाणा में स्थानांतरित करने को तैयार हैं।
इस अवसर पर वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ अमित अग्रवाल, मुख्यमंत्री के उप प्रधान सचिव के. मकरंद पांडुरंग, आबकारी एवं कराधान आयुक्त अशोक मीणा सहित अन्य सदस्य और व्यापारीगण उपस्थित थे।

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Web Title-Merchant Compensation Scheme in Haryana: Now traders with turnover up to Rs 1.50 crore will be included
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