चंडीगढ़। हरियाणा के लोकायुक्त ने सोहा अली खान को जारी किए गए हथियार लाइसेंस मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। आरोप है कि सोहा को 1996 में आर्म्स लाइसेंस जारी किया गया था, जबकि उस वक्त उनकी उम्र 18 साल एक महीना थी। बता दें कि लाइसेंस के लिए किसी भी शख्स की उम्र 21 साल होना जरूरी है। लोकायुक्त एन के अग्रवाल ने सुनवाई की अगली तारीख 24 जुलाई को तय की है। हरियाणा के लोकायुक्त ने गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर और जिले की आर्म्स लाइसेंसिंग अथॉरिटी (एएलए) को बॉलिवुड अभिनेत्री सोहा अली खान को जारी किए गए हथियार लाइसेंस मामले में क्रियात्मक खामियों की जांच के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि सोहा अली खान के 22 बोर के राइफल के लाइसेंस की जांच होनी है। 2005 के एक अवैध शिकार मामले में इस हथियार की जांच चल रही है। यह केस सोहा के पिता मंसूर अली खान पटौदी समेत अन्य पर है। एनिमल ऐक्टिविस्ट और हरियाणा स्काउट ऐंड गाइड कमिश्नर नरेश कुमार की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए रजिस्ट्रार मंजीत सिंह ने इस केस को आगे बढ़ाया। पिछले साल मार्च में कुमार ने लोकायुक्त के पास इस मामले में आरोपी अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन लिए जाने की मांग की थी।
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