चण्डीगढ़। हरियाणा के मौलिक शिक्षा विभाग ने निजी मान्यता
प्राप्त स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा गरीबी रेखा से नीचे के
विद्यार्थियों के प्रवेश हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत पहली
कक्षा तथा हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम 2003 (समय-समय पर संशोधित) के नियम
134-ए के तहत दूसरी से आठवीं तक की कक्षाओं में दाखिले का कार्यक्रम जारी
कर दिया है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए
बताया कि पहली कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन संबंधित मौलिक शिक्षा अधिकारी
के कार्यालय में 13 से 28 फरवरी,2018 तक जमा करवाए जा सकते हैं जबकि प्रवेश
हेतु सरकारी स्कूलों को आवेदन भेजने का समय पहली से 15 मार्च, 2018 तक
होगा।
उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा गरीबी रेखा
से नीचे के विद्यार्थियों के लिए निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला
संबंधी विज्ञापन पहली मार्च, 2018 तक अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित
करवाया जाएगा। जिला एवं खंड स्तरीय समिति का प्रकाशन 10 मार्च, 2018 तक
किया जाएगा। निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए
रिक्तियां 20 मार्च, 2018 तक नोटिस बोर्ड तथा स्कूल वैबसाइट पर दर्शायी
जाएंगी। आवेदन प्राप्ति की तिथि 20 मार्च से 10 अप्रैल, 2018 तक होगी। खंड
शिक्षा अधिकारी या खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पात्र आवेदकों की सूची
12 अप्रैल तक प्रकाशित करवाई जाएगी।
मूल्याकंन परीक्षा 15 अप्रैल, 2018 को
आयोजित की जाएगी जबकि परिणाम 18 अप्रैल, 2018 को घोषित किया जाएगा। खंड
स्तर के लॉट्स का पहला ड्रा 19 अप्रैल को निकाला जाएगा। ड्रा के आधार पर
प्रवेश 20 से 25 अप्रैल, 2018 तक होगा। शेष सीटों, यदि कोई है, का दूसरा
ड्रा पहली मई,2018 को होगा और इसके आधार पर दाखिला 2 से 5 मई, 2018 तक दिया
जाएगा। यदि दूसरे दौर के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो संबंधित स्कूल
12 मई, 2018 तक संबंधित जिला स्तरीय कमेटी को अपनी सूची भेजेंगे।
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