चण्डीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में
आज यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सम्बन्धित जिला के उपायुक्त की अध्यक्षता में
प्रत्येक जिले में जिला मिनरल फाउंडेशन के गठन के लिए हरियाणा जिला मिनरल फाउंडेशन
रूल्स, 2017 नामक नये नियमों को स्वीकृति प्रदान
की गई। इस पहल से हरियाणा इस अवधारणा को सृजित करने वाला देश का अग्रणी राज्य बन गया
है।
खान एवं भू-विज्ञान विभाग के प्रधान
सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समीक्षा समिति वार्षिक आधार पर फाउंडेशन द्वारा
शुरू किए गये कार्यों की समीक्षा करेगी।प्रमुख खनिजों के सम्बन्ध में प्राप्त
अंशदान केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुसार होगा और हरियाणा लघु खनिज रियायत,
भण्डारण, परिवहन और अवैध खनन निवारण नियम, 2012 के अनुसार स्थापित खान एवं खनिज विकास
व विनियमन कोष (लघु खनिजों के लिए) के तहत प्राप्त कुल राशि का एक तिहाई भाग एमएम
(आर एण्ड डी) अधिनियम, 1957 की नई धारा 9बी की अधिसूचना की तिथि से कॉर्पस फण्ड हो
जाएगा।
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खनिज रियायतधारक पहले ही
किराया, रॉयल्टी, अनुबंध राशि का 10 प्रतिशत के बराबर राशि का योगदान देने के लिए बाध्य
हैं और आगे राज्य सरकार द्वारा प्राप्त होने वाले राजस्व का खनन से प्रभावित क्षेत्रों
के लाभ और हित के लिए इसी प्रकार के कार्यों के लिए पांच प्रतिशत भाग फण्ड में अदा
किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि माइनर मिनरल रियायतों के सम्बन्ध में खान एवं खनिज
विकास पुन:स्थापन एवं पुनर्वास फण्ड की कुल प्राप्त राशि का एक-तिहाई भाग जिला खनिज
फाउंडेशन में इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हस्तांतरित किया जाएगा।
इस प्रकार, 12 जनवरी, 2015 से वार्षिक ठेका राशि/
रायल्टी/ पट्टा राशि का कुल 5 प्रतिशत राशि का प्रदेश के 16 खनन जिलों में सम्बन्धित
डीएमएफ का कोष बनेगा। इस फण्ड का उपयोग इन
16 जिलों के लगभग 300 खनन प्रभावित गांवों में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
के उद्देश्य अनुसार जिला स्तर पर किया जाएगा। इस समय 22-30 करोड़ रुपये के अनुमानित
वार्षिक कोष सृजन के साथ 35 करोड़ रुपये उपलब्ध हैं।
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