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दूसरे राज्यों के वाहनों पर टैक्स एकमुश्त जमा कराने पर छूट

Exemption from tax on lump sum tax on vehicles of other states - Chandigarh News in Hindi

चण्डीगढ़। हरियाणा सरकार ने दूसरे राज्यों के यात्री वाहनों के हरियाणा में प्रवेश करने और चलाने पर लगाए जाने वाले मोटर वाहन टैक्स की दर को तर्कसंगत करने का निर्णय लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 29 सितम्बर, 2017 की अधिसूचना को संशोधित करने के लिए प्रारूप अधिसूचना को घटनोत्तर स्वीकृति देकर इन दरों को तर्कसंगत किया गया है।
यह स्वीकृति दी गई है कि अन्य राज्यों के वाहन जो आरामदायक एसी बस जैसे वोल्वो और मर्सडीज हैं, के सम्बन्ध में टैक्स की संशोधित दर 5000 रुपये प्रतिदिन, 15 दिनों के लिए 60,000 रुपये और एक लाख रुपये प्रति मास होगी। यदि यह टैक्स तिमाही, छमाही और वार्षिक अदा किया जाता है तो इन पर क्रमश: 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत और 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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Web Title-Exemption from tax on lump sum tax on vehicles of other states
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