चण्डीगढ़। सीएम विण्डो पर जनसाधारण की शिकायतों के निवारण में ढील बरतने
का खामियाजा आज कई अधिकारियों को भुगतना पड़ा। इसके चलते तीन अधिकारियों को
निलम्बित करने के आदेश दिए गए हैं, जबकि हरपथ पर काम न करने के कारण शहरी
स्थानीय निकाय विभाग के एक अधिकारी को भी निलम्बित कर दिया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्यमंत्री
के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ राकेश गुप्ता और मुख्यमंत्री के ओएसडी
भूपेश्वर दयाल की अध्यक्षता में आज यहां हरियाणा निवास में सीएम विण्डो से
जुड़े विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में
सीएम विण्डो पर प्राप्त शिकायतों पर विचार-विमर्श किया गया और अधिकारियों
को लम्बित शिकायतों का यथाशीघ्र निपटान करने के निर्देश दिए गए।
डॉ०
गुप्ता ने बैठक के दौरान भ्रष्टïचार, गबन व अनियमितताओं के मामलों में
संलिप्त विभिन्न विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ एफ.आई.आर.
दर्ज करवाने के साथ-साथ सोनीपत जिले में एक पंचायती जमीन के मामले को लेकर
तत्कालीन नायब-तहसीलदार को निलम्बित करने के आदेश दिए। इसके अलावा, कॉलेज
के सामान की खरीद में हेराफेरी करने का आरोप में राजकीय महाविद्यालय,
खरखौदा के प्रिंसीपल रवि प्रकाश को भी तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने के
आदेश दिए। राजस्व विभाग के सहायक चकबन्दी अधिकारी, दलबीर सिंह तथा अख्तर
हुसैन, पटवारी को बर्खास्त करने के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन दोनों पर मिलीभगत से गांव बडग़ुज्जर की पंचायत की जमीन की निजी भूमि से
अदला-बदली का आरोप है।
डॉ०
गुप्ता ने गुरुग्राम जिले में पंचायत विभाग में 23 लाख रुपये के हेरफेर
मामले में एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश दिए। उन्होंने भौण्डसी जमीन मामले
में तहसीलदार व नायब-तहसीलदार के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने तथा गुरुग्राम
के उपायुक्त को इस मामले की जांच के लिए निर्देश दिए। झज्जर जिले के एक
निजी विश्वविद्यालय में चल रही गैर-कानूनी गतिविधियों को लेकर अतिरिक्त
उपायुक्त द्वारा की गई जांच पर नाखुशी व्यक्त करते हुए डॉ० राकेश गुप्त ने
झज्जर के उपायुक्त को इसकी पुन: जांच के आदेश दिए। इसके अलावा, उन्होंने
भ्रष्टाचार से सम्बंधित उद्योग विभाग की एक शिकायत पर लम्बे समय तक जांच
नहीं करने पर दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश
दिए।
बैठक
में राजकीय महाविद्यालय, गुरुग्राम में मनोविज्ञान लेक्चरर के पद पर
कार्यरत डॉ० नीलम को हटाने बारे कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन पर आरोप
है कि उन्होंने गैर-हाजिर होने के बावजूद कॉलेज से वेतन लिया और रजिस्टर
में एक साथ छह महीने की फर्जी हाजिरी भी लगाई। गुप्ता ने उस प्रिंसीपल
के खिलाफ भी नियम-7 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसने गैर-हाजिर
होने के बावजूद डॉ० नीलम को वेतन जारी किया था। उन्होंने गुरुग्राम में
पटौदी के न्यू हैप्पी चाइल्ड सीनियर सैकण्डरी स्कूल की मान्यता रद्द करने
बारे कार्रवाई के निर्देश दिए। स्कूल पर आरोप है कि स्कूल प्रशासन द्वारा
इसके प्रिंसीपल के दोषी होने पर जांच करने में लापरवाही बरती गई।
इसके
अलावा, बी.पी.एल. कार्ड जारी करने के मामले को 20 महीने तक लटकाए रखने पर
अतिरिक्त उपायुक्त, गुरुग्राम से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
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