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बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड में नियुक्ति के आवेदन मांगे

Chairman of Child Welfare Committee and application for appointment of members in the juvenile justice board - Chandigarh News in Hindi

चण्डीगढ। हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग ने किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और सदस्यों तथा किशोर न्याय बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। संबंधित दस्तावेजों के साथ आवेदन 27 दिसम्बर, 2017 को या इससे पहले विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी के पास पहुंच जाने चाहिए।
विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि बाल कल्याण समिति में जिला भिवानी, हिसार, कुरुक्षेत्र, नारनौल, पानीपत, रेवाड़ी और सिरसा के लिए अध्यक्ष का एक-एक पद भरा जाना है। इसी प्रकार, जिला भिवानी, गुरुग्राम, जींद, यमुनानगर और सिरसा के लिए सदस्य का एक-एक पद भरा जाना है जबकि फरीदाबाद में दो पद भरे जाने हैं। इसके अलावा, जिला जींद, कैथल, मेवात और पंचकूला में किशोर न्याय बोर्ड के लिए सदस्य का एक-एक पद भरा जाना है। जिला कैथल और मेवात में ये पद केवल महिला के लिए आरक्षित हैं।

उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या सदस्य के पद के लिए आवेदक के पास शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में बच्चों के संबंध में न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए या वह बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव विकास या कानून के क्षेत्र में डिग्री के साथ पेशेवर के तौर पर काम कर रहा हो या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हो। इसीप्रकार, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में बच्चों के संबंध में न्यूनतम 7 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए या वह बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज शास्त्र या कानून के क्षेत्र में डिग्री के साथ पेशेवर के तौर पर काम कर रहा हो।

प्रवक्ता ने बताया कि ये नियुक्तियां मानदेय आधार पर होंगी। इन पदों के लिए आवेदक की आयु विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम न हो। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या सदस्य तथा किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा जिसे वर्ष दर वर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकता है लेकिन यह अधिकतम तीन वर्ष की अवधि से अधिक का नहीं होगा। इन पदों के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए।

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Web Title-Chairman of Child Welfare Committee and application for appointment of members in the juvenile justice board
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