चंडीगढ़।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के 14 जुलाई, 2017 के पारित आदेश अनुसार,
‘‘22 फरवरी, 2017 को सी एंड वी अध्यापकों की पीजीटी के रूप में पदोन्नति
की या नियुक्ति की और बाद में सी एंड वी के पदों पर रिवर्ट कर दिया। अब इस
आदेश के द्वारा पीजीटी पंजाबी विषय को छोडक़र उन्हें पीजीटी के पदों पर बहाल
किया गया है। ’’ ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
हरियाणा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है।
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