चंडीगढ़। पुरानी पेंशन योजना लागू करने को लेकर सांसद दीपेन्द्र हुड्डा की ओर से पूछे गए सवाल का केंद्र सरकार ने गोलमोल जवाब दिया है। इस पर हुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह द्वारा दिए गए जवाब से स्पष्ट है कि सरकार की नीयत पुरानी पेंशन योजना लागू करने की है ही नहीं। जबकि हरियाणा समेत देशभर में कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर आन्दोलनरत हैं। लेकिन सरकार उनकी मांग को अनसुना कर रही है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। हुड्डा लगातार राज्यसभा में CAPF और अर्धसैनिक बलों, केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) लागू करने की मांग उठाने के लिए नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने मांग की कि CAPF एवं अर्धसैनिक बलों को पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का 11 जनवरी, 2023 का आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। इस संबंध में 6 मार्च, 2023 को हाईकोर्ट ने पुनः सरकार को 11 जनवरी का आदेश लागू करने के लिए 12 हफ्ते का समय दिया है।
उन्होंने कहाकि सरकार ने अपने जवाब में स्वीकार किया है कि वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग की 22 दिसम्बर, 2003 की अधिसूचना द्वारा 1 जनवरी, 2004 से होने वाली सभी नई भर्तियों के लिए (सशस्त्र बलों को छोड़कर) NPS लागू की गई थी। उस समय भाजपा की सरकार थी। देश की रक्षा और सेवा करने वाले हर CAPF कर्मी, केंद्र और राज्य सरकार के तहत देश सेवा करने वाले कर्मचारियों के हितों से समझौता नहीं किया जा सकता।
हुड्डा ने कहा कि अर्धसैनिक बलों के जवान देश और देशवासियों की रक्षा में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। देश में जब कहीं संकट उत्पन्न होता है ये जवान अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं।कर्त्तव्य पालन में बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने में भी कभी पीछे नहीं हटे। कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक सरहदों की रक्षा हो, कई राज्यों में नक्सली ताक़तों को परास्त करने, बंदरगाहों या एयरपोर्ट्स की सुरक्षा हो, हर जगह हमारे अर्धसैनिक बलों ने शौर्य और देश सेवा में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। देश की सुरक्षा से जुड़े सैनिकों में भेद नहीं किया जा सकता। देश के लिए अपना सबकुछ न्यौछावर करने वाले सैनिकों का मान-सम्मान व उनका हित सर्वोपरि है।
दीपेन्द्र हुड्डा ने बताया कि अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन योजना (OPS ) लागू करने की इस पुरानी माँग के संबंध में हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भारत संघ का सशस्त्र बल माना है। केन्द्र सरकार को निर्देश दिया कि इन बलों में चाहे कोई आज भर्ती हुआ हो या पहले कभी भर्ती हुआ हो या आने वाले समय में भर्ती होगा। सभी जवान और अधिकारी पुरानी पेंशन योजना (OPS ) के दायरे में आने चाहिए। यही नहीं, देश भर के केन्द्रीय और राज्य कर्मचारियों में नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) को लेकर भारी रोष है। नयी पेंशन स्कीम NPS में जरुरत पड़ने पर कोई भी कर्मचारी अपना पैसा निकाल नहीं सकता, जिसके कारण कठिन परिस्थितियों में उन्हें अनेक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
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