चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (एमआरटीएस) परियोजनाओं के अभिनव वित्त पोषण की नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
संशोधन के अनुसार, वाणिज्यिक उपयोग मामलों में भूमि कवरेज को बढ़ाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है। हालांकि, पार्किंग और खुले स्थान के बारे में अन्य मापदंडों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
हरियाणा भवन संहिता-2017 वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए भूमि कवरेज की 60 प्रतिशत तक अनुमति देता है, जबकि नीति के अनुसार ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) ज़ोन में जमीन कवरेज 50 प्रतिशत तक सीमित है। इसके अलावा, टीओडी ज़ोन (500/800 मीटर) में अनुमत फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) टीओडी जोन के बाहर की वाणिज्यिक कॉलोनी के सामान्य मामले में अनुमत फ्लोर एरिया अनुपात से दोगुना है।
चूंकि, मिश्रित भूमि उपयोग और वाणिज्यिक उपयोग के लिए टीओडी नीति में स्वीकार्य भूमि कवरेज, हरियाणा भवन संहिता -2017 के अनुरूप नहीं था और कम भूमि कवरेज से परियोजना लागत में वृद्धि हो सकती है इसलिए वाणिज्यिक और मिश्रित भूमि उपयोग के मामलों में भूमि कवरेज को बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया है।
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