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मुआवजे के तौर पर 161.51 करोड़ रुपये की राशि बांटी गई-कृषि मंत्री

161.51 crore rupees distributed as compensation said Minister of Agriculture - Chandigarh News in Hindi

चंडीगढ़। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी के विकास के लिए हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल द्वारा मार्किट कमेटी गन्नौर के माध्यम से 4 फरवरी, 2008, 14 नवंबर, 2008, 14 जून, 2013 तथा 13 अगस्त, 2013 को 537 एकड़ 5 कनाल 16 मरला भूमि का अधिग्रहण किया गया था। इसमें से 163 एकड़ भूमि पीएलपीए के अंतर्गत थी, जिसकी अधिसूचना 2 अगस्त, 2016 को रद्द करवा दी गई थी।

धनखड़ आज यहां हरियाणा विधानसभा सत्र के दूसरे दिन विधायक कुलदीप शर्मा द्वारा गन्नौर में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी (फल एवं सब्जी) मंडी के विकास के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने बताया कि समय-समय पर ग्राम पंचायतों तथा निजी भू-स्वामियों को मुआवजे के तौर पर 161.51 करोड़ रुपये की राशि मुआवजे के तौर पर बांटी गई है। वर्ष 2014 से लेकर अब तक प्रथम चरण में 28.43 करोड़ रुपये की लागत से चारदीवारी, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट, कवर्ड शैड, आंतरिक सडक़ें, जलापूर्ति, सीवरेज और विद्युतीकरण जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। विधायक टेकचंद शर्मा द्वारा पृथला निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न गांवों में खारे पानी की समस्या का समाधान करने के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री धनखड़ ने बताया कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में खारे पानी की समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय मृदा लवणता अनुसंधान विभाग, करनाल के वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों तथा विभाग के अधिकारियों की टीम ने प्रभावित गांवों का दौरा किया है। इस टीम ने प्रभावित गांवों में जलभराव तथा मृदा लवणता के नियंत्रण हेतु छिछले नलकूपों जैसे अन्य विकल्प तलाशने तथा बेहतर जलस्तर नियंत्रण के लिए प्रभावित क्षेत्र से गुजरने वाले मुख्य गोच्छी नाले को गहरा करने तथा साफ करने की सिफारिश की है।

धनखड़ ने बताया कि इस टीम द्वारा प्रस्तुत की गई संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में लगभग एक मीटर की गहराई पर 10-30 सेंटीमीटर मोटी कठोर कंकर की परत है। यह परत मशीनों द्वारा सतह निकासी पाइप बिछाने में बाधा उत्पन्न करेगी और पाइप बिछाए जाने के बावजूद लवणों के पर्याप्त निक्षालण को भी बाधित करेगी। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में नहरी पानी की पर्याप्त आपूर्ति नहीं है जोकि इस प्रणाली में लवणों के निक्षालण के लिए आवश्यक है।

मंत्री ने बताया कि भविष्य में छिछले नलकूप लगाने का विकल्प तलाशा जाएगा। उन्होंने बताया कि नाला नंबर 2 की आंतरिक सफाई का कार्य किया जा चुका है और अब यह नाला पूरी तरह से चालू है और निकासी के लिए सक्षम है। इसके अलावा, गोच्छी नाले की गाद निकालने और इसकी सफाई के लिए सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग द्वारा 165 लाख रुपये का प्रस्ताव सरकार को प्रशासनिक स्वीकृति हेतु भेजा गया है।

रानिया ब्लॉक को डार्क जोन घोषित करने के सम्बन्ध में विधायक श्री रामचन्द कम्बोज द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में श्री धनखड़ ने बताया कि किसी भी खंड को अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्र तभी घोषित किया जाता है जब उस खंड में भू-जल का विकास 100 प्रतिशत से अधिक रहा हो। उन्होंने बताया कि मार्च 2013 के भू-जल संसाधन आकलन के अनुसार प्रवेश में कुल 64 खंडों को अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्र घोषित किया गया है।

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार में आउटसोर्सिंंग पॉलिसी के अंतर्गत सुरक्षा गार्ड नियुक्त करने से संबंधित विधायक श्री रणबीर गंगवा द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री धनखड़ ने बताया कि विश्वविद्यालय ने मुख्य कैंपस, निदेशक फार्म, आरडीएस फार्म तथा कौल व बावल कैंपस की सुरक्षा सेवा के लिए 2 सिंतबर, 2017 से 1 दिसंबर, 2017 तक की अवधि के लिए आउटसोर्सिंंग पॉलिसी भाग-1 के तहत मैसर्ज सिक्योरिटी एंड इंटेलीजेंस सर्विसिज (आई) लिमिटेड, नई दिल्ली को अनुबंधित किया है। इस एजेंसी ने आवश्यकतानुसार 108 भूतपूर्व सैनिकों और 127 असैनिक नागरिकों को नियुक्त किया है।

मंत्री ने बताया कि एजेंसी के मुताबिक 10,000 रुपये केवल असैनिक नागरिकों से भर्ती एवं प्रशिक्षण शुल्क हेतु किस्तों के आधार पर लिए गए हैं और भारतीय सेना में लंबी सेवा को देखते हुए भूतपूर्व सैनिकों को इस शुल्क से छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी/टेंडर में सर्विस प्रोवाइडर द्वारा लगाए गए व्यक्तियों से किसी भी तरह की फीस लेने का कोई प्रवाधान नहीं है। एजेंसी यह तर्क नहीं दे सकती कि उसके द्वारा निहित व्यक्तियों से शुल्क लेने का मामला आतंरिक है क्योंकि एजेंसी काम के आदेश के मुताबिक इस काम से लाभ कमा रही है जिसका भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निश्चित तौर पर इस मामले पर गौर करेंगे और उल्लघंन के लिए निविदा या काम के आदेश के मुताबिक उचित कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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