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गुजरात में गाय की रक्षा के लिए बना सख्त कानून, अब गोवध पर उम्र कैद की सजा

गांधीनगर। गुजरात सरकार ने शनिवार को गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2017 लागू कर दिया, जिसमें राज्य में गोवध के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। इस विधेयक को इसी वर्ष मार्च में गुजरात विधानसभा में पारित किया गया था। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने यहां पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार गाय की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और इससे संबंधित सारे नियमों की घोषणा जल्द ही अधिसूचना जारी कर की जाएगी।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपने सबसे पवित्र पशु गाय की सुरक्षा के लिए सबसे सख्त कानून बनाया है और सरकार गाय की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। इस कानून के लागू होने के साथ ही राज्य में गोवध करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान है तथा वध के लिए गाय ले जाने वाले वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।’’

जडेजा ने बताया कि इससे पहले अब तक गोवध के लिए तीन से सात वर्ष की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा थी, लेकिन अब कम से कम 10 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी, जबकि पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

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Web Title-Gujarat law invoking life term for cow slaughter comes into force
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