गांधीनगर। गुजरात सरकार ने शनिवार को गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम-2017 लागू कर दिया, जिसमें राज्य में गोवध के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान है। इस विधेयक को इसी वर्ष मार्च में गुजरात विधानसभा में पारित किया गया था। राज्य के गृह मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने यहां पत्रकारों को बताया कि राज्य सरकार गाय की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और इससे संबंधित सारे नियमों की घोषणा जल्द ही अधिसूचना जारी कर की जाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा, ‘‘हमने अपने सबसे पवित्र पशु गाय की सुरक्षा के लिए सबसे सख्त कानून बनाया है और सरकार गाय की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है। इस कानून के लागू होने के साथ ही राज्य में गोवध करने वालों को आजीवन कारावास का प्रावधान है तथा वध के लिए गाय ले जाने वाले वाहन को जब्त कर लिया जाएगा।’’
जडेजा ने बताया कि इससे पहले अब तक गोवध के लिए तीन से सात वर्ष की सजा और 50,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा थी, लेकिन अब कम से कम 10 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा होगी, जबकि पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।
चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी का संदेश, यहां पढ़ें
बंगाल नेता प्रतिपक्ष ने रामनवमी जुलूस पर हिंसा के संबंध में राज्यपाल को लिखा पत्र
सांसद रवि किशन पर आरोप लगाने वाली महिला पर एफआईआर
Daily Horoscope