नई दिल्ली। आजादी के बाद से 70वें साल में भारत में सबसे बड़ा आर्थिक सुधार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया है, जिसने देश की संघीय प्रणाली में एकीकृत बाजार को पैदा किया है। इसे लागू करने में हालांकि व्यापार और उद्योग को कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। इस महीने की शुरुआत में उद्योग मंडल फिक्की की 90वीं आम बैठक में कॉरपोरेट नेतृत्व मंडल द्वारा यह पूछे जाने पर कि कर संग्रहण में कमी पर जीएसटी का क्या असर है? वित्तमंत्री अरुण जेटली ने उन्हीं पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
जेटली ने कहा, आप उद्योग से हैं। आपने ही लंबे समय से जीएसटी लाने की मांग की थी, इतने बड़े पैमाने पर सुधार को लागू करने से प्रारंभिक समस्याएं आती ही हैं, तो अब आप उस प्रणाली में जाना चाहते हैं, जो 70 साल पुरानी है।इससे पहले की प्रणाली में केंद्र और राज्य द्वारा वसूले जाने वाले करों की संख्या काफी अधिक थी, जिससे माल की आवाजाही में काफी देर लगती थी, क्योंकि उन्हें कई बार अलग-अलग करों को चुकाना होता था। अब राज्य स्तरीय करों को अखिल भारतीय जीएसटी से बदल दिया गया है, जिसमें राज्यों के सेस और सरचार्ज, लक्जरी टैक्स, राज्य वैट, खरीद शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर, विज्ञापनों पर कर, मनोरंजन कर, प्रवेश शुल्क के विभिन्न संस्करण और लॉटरी व सट्टेबाजी पर कर शामिल है।
वहीं, जीएसटी में जिन केंद्रीय करों को समाहित किया गया है, उनमें सेवा कर, विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क (एसएडी), विशेष महत्व के सामान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, औषधीय व शौचालय के सामानों पर उत्पाद शुल्क, वस्त्र या व उत्पादों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सरचार्ज शामिल हैं। नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था, जो भारतीय बाजार को एकीकृत करती है। उसमें चार स्लैब - पांच फीसदी, 12 फीसदी, 18 फीसदी और 28 फीसदी शामिल हैं। इसमें एक नई सुविधा इनपुट टैक्स क्रेडिट की दी गई है, जहां वस्तु एवं सेवा प्रदाता को इस्तेमाल किए गए सामानों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है। जिससे कर की वास्तविक दर कम हो जाती है।
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