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एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा विधि आयोग के पास : सरकार

The issue of holding simultaneous elections is with the Law Commission: Government - Delhi News in Hindi

नई दिल्ली। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने का मुद्दा व्यावहारिक रोड मैप और रूपरेखा तैयार करने के लिए आगे की जांच के लिए विधि आयोग के पास है। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी।

जवाब में कहा गया- विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने भारत के चुनाव आयोग सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच की थी। समिति ने अपनी 79वीं रिपोर्ट में इस संबंध में कुछ सिफारिशें की हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए व्यावहारिक रोड मैप और रूपरेखा तैयार करने के लिए आगे की जांच के लिए यह मामला अब विधि आयोग के पास भेजा गया है।

मंत्री ने बताया कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी खजाने में भारी बचत होगी, बार-बार चुनाव कराने में प्रशासनिक और कानून व्यवस्था तंत्र के प्रयास की पुनरावृत्ति से बचा जा सकेगा और राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को उनके चुनाव अभियानों में काफी बचत होगी। इसके अलावा, अतुल्यकालिक लोकसभा और विधान सभा चुनाव (उपचुनाव सहित) के परिणामस्वरूप विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर सहवर्ती प्रतिकूल प्रभाव के साथ आदर्श आचार संहिता का लंबे समय तक प्रवर्तन होता है।

हालांकि, लोकसभा और विधान सभा चुनावों के लिए एक साथ होने के लिए प्रमुख बाधाओं या अनिवार्यताओं में संविधान के कम से कम पांच अनुच्छेदों में संशोधन शामिल हैं, अर्थात्, संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, राष्ट्रपति द्वारा लोक सभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 172, राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से संबंधित अनुच्छेद 356।

इसमें सभी राजनीतिक दलों की सहमति प्राप्त करना भी शामिल है और हमारी शासन प्रणाली के संघीय ढांचे को ध्यान में रखते हुए यह अनिवार्य है कि सभी राज्य सरकारों की भी सहमति प्राप्त की जाए। इसमें अतिरिक्त संख्या में ईवीएम/वीवीपीएटी की आवश्यकता भी शामिल है, जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपये हो सकती है। यह देखते हुए कि मशीन का जीवन केवल 15 वर्ष है, इसका अर्थ यह होगा कि मशीन का उपयोग उसके जीवन काल में लगभग तीन या चार बार किया जाएगा, प्रत्येक 15 वर्ष के बाद इसके प्रतिस्थापन में भारी व्यय होगा और अतिरिक्त मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों की भी आवश्यकता होगी।
--आईएएनएस

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