नई दिल्ली। हर मोबाइल का अपना अलग-अलग IMEI नंबर होता है। इसी विशिष्ट संख्या से मोबाइल उपकरण की पहचान की जाती है। इस IMEI से मोबाइल की लोकेशन का पता भी लगता है। दूरसंचार विभाग इन नंबरों के साथ छेड़छाड़ करने के संबंध में नए नियम बना रहा है। 10 से 15 अंक की विशिष्ट संख्या से छेड़छाड़ को दंडात्मक अपराध की श्रेणी में रखे जाने और तीन साल तक कारावास की सजा देने का विचार किया जा रहा है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
नए नियमों से फर्जी IMEI संख्या के मामलों पर रोक लगाने और खोए हुए मोबाइल फोन की ट्रैकिंग करने में भी आसानी होगी। एक सरकारी अधिकारी ने कहा कि अभी फर्जी IMEI संख्या की वजह से मोबाइल ट्रैकिंग करना मुश्किल हो जाता है। दूरसंचार विभाग भारतीय टेलीग्राफ कानून के तहत IMEI संख्या के साथ छेड़छाड़ करने को दंडात्मक अपराध बनाने पर काम कर रहा है।
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