अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को 6 माह के अंदर तीन तलाक पर
कानून बनाना होगा। ज्ञातव्य है कि तीन तलाक मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 12
मई से 18 मई के बीच पांच दिन सुनवाई की थी। उल्लेखनीय है कि ऑल इंडिया
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) भी तीन तलाक को भयावह, गुनाह और
अवांछनीय करार दिया है और कुरान तथा शरिया में भी इसकी इजाजत नहीं दी गई
है। दुनिया के कई मुस्लिम देशों में भी तीन तलाक गैर कानूनी है। ये भी पढ़ें - यकायक सुलग उठता है घर में रखा सामान...
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