नयी दिल्ली। देश में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर
सुप्रीमकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रखा है, न्यायाधीश रंजन
गोगोई की अगुवाई वाली पीठ ने मंगलवार को सुनवाई पूरी की।
पीठ ने कहा,हमने सभी पक्षों की दलीलें सुन ली है, फैसला सुरक्षित रखा है।
सरकार की तरफ से पेश महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि वर्तमान में जो
स्थिति है, उसमें लोकपाल की नियुक्ति संभव नहीं है।
मोदी सरकार पर दोहरा मानदंड
अपनाने का आरोप...
कांग्रेस ने लोकपाल के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार पर दोहरा मानदंड
अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की गैर मौजूदगी
में लोकपाल की नियुक्ति नहीं की जा सकती।
कांग्रेस ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार नहीं चाहती कि वह लोकपाल
जैसे स्वतंत्र संस्थान के प्रति जवाबदेह हो और उसकी जांच हो।
कांग्रेस
प्रवक्ता तथा लोकसभा सांसद गौरव गोगोई ने यहां संवाददाताओं से कहा, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार हमारे लोकतंत्र में सुनियोजित रूप से
चेक एंड बैलेंस को खत्म कर रही है और पारदर्शिता तथा जवाबदेही के स्तंभों
को बर्बाद कर रही है।
सरकार की तरफ से महान्यायवादी मुकुल रोहतगी
ने मंगलवार को सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि मौजूदा हालात में लोकपाल की
नियुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि लोकपाल अधिनियम में नेता प्रतिपक्ष की
परिभाषा से संबंधित संशोधन संसद में लंबित है।
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