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सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर संवैधानिक पीठ करेगी फैसला

नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर में 10-50 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध के मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को संवैधानिक पीठ को भेज दिया। अब संविधान पीठ इस पर फैसला करेगी कि क्या इस आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध भेदभावपूर्ण है और अनुच्छेद-14 के तहत मिलने वाले समानता के अधिकार का उल्लंघन है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति आर. भानुमति और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की सदस्यता वाली पीठ ने छह सवाल भी तैयार किए, जिन पर संवैधानिक पीठ विचार करेगी। संविधान पीठ यह तय करेगी कि क्या 10-50 आयु वर्ग की महिलाओं को मौजूदा प्रथा के तहत मंदिर में प्रवेश न करने देना उचित है और क्या जैविक कारक महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने से रोकने का पर्याप्त आधार हैं।

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Web Title-Supreme Court refers issue of entry of women into Sabarimala temple to constitution bench
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